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जानलेवा हमले के आरोपित को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 12 के न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के एक आरोपित को दोषी ठहराया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 05:55 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 05:55 PM (IST)
जानलेवा हमले के आरोपित को आजीवन कारावास
जानलेवा हमले के आरोपित को आजीवन कारावास

बुलंदशहर, जेएनएन। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 12 के न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के एक आरोपित को दोषी ठहराया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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पहासू थानाक्षेत्र के गांव खंडार निवासी महिला मंजू देवी पत्नी सुरेश चंद ने एक अगस्त 2018 को पहासू थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि गांव का मनीष उसके पति सुरेश चंद को घर से बुलाकर ले गया। गांव के बाहर ले जाकर अपने साथियों के साथ गोली मारकर सुरेश चंद की हत्या का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने सुरेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर सुरेश की जान बच गई। इस मामले में पहासू थाने में मनीष के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। बाद में उसकी जमानत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने समय से चार्जशीट पेश की और पुलिस की तरफ से प्रभारी पैरवी की गई। जिसके बाद अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला दिया है।


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