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एसटीपी चालू न होने पर 12 लाख का जुर्माना

समय से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा न करने की लापरवाही जलनिगम के अधिकारियों पर भारी पड़ गई। एनजीटी के आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जलनिगम के अधिकारियों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Aug 2019 11:28 PM (IST)Updated: Wed, 28 Aug 2019 11:28 PM (IST)
एसटीपी चालू न होने पर 12 लाख का जुर्माना
एसटीपी चालू न होने पर 12 लाख का जुर्माना

बुलंदशहर, जेएनएन। समय से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा न करने की लापरवाही जलनिगम के अधिकारियों पर भारी पड़ गई। एनजीटी के आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जलनिगम के अधिकारियों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बढ़ते जल और वायु प्रदूषण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार कार्रवाई कर रहा है।

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अमृत योजना के तहत नरौरा में सीवरेज लाइन बनाने का काम चल रहा है। सीवर के पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए गंगा घाट के किनारे सिचाई विभाग की भूमि पर बंगला नंबर तीन पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाया जा रहा है। सीवर लाइन का काम अभी तक लटका पड़ा है। नरौरा में सीवरेज और एसटीपी का काम गाजियाबाद जलनिगम के अधिकारी देख रहे हैं। अभी दो माह पहले एनजीटी के अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने जिले में अमृत योजना से चल रहे सीवर लाइन के कार्य का निरीक्षण किया। एनजीटी के अधिकारियों ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शेष काम एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए थे। लेकिन काम में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके बाद एनजीटी के आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने जलनिगम गाजियाबाद के अधिकारियों पर एसटीपी के काम में देरी पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जीएस श्रीवास्तव ने बताया कि जलनिगम पर 12 लाख का जुर्माना लगा है। ये कार्रवाई एनजीटी के आदेश पर हुई है।

कई फैक्ट्रियों पर लगा जुर्माना

प्रदूषण को लेकर गंभीर एनजीटी के आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार कार्रवाई कर रहा है। सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में चल रही रंगाई और छपाई की कई फैक्ट्रियों पर तीस लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है।


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