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विशाल हत्याकांड: भगौड़े आरोपितों पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज

बिजनौर : विशाल हत्याकांड में फरार छह आरोपितों के खिलाफ कोर्ट से कुर्की की अवमानना क

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 10:28 PM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2018 10:28 PM (IST)
विशाल हत्याकांड: भगौड़े आरोपितों पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज
विशाल हत्याकांड: भगौड़े आरोपितों पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज

बिजनौर : विशाल हत्याकांड में फरार छह आरोपितों के खिलाफ कोर्ट से कुर्की की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों के गिरफ्तार न होने पर कोर्ट ने कुर्की के नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर सीबीसीआइडी इंस्पेक्टर ने बुधवार को भगौड़े आरोपितों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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शहर कोतवाली के नयागांव निवासी विशाल पुत्र संजय की दस फरवरी 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिता संजय घायल हो गया था। विशाल हत्याकांड के पेदा कांड से जुड़ने पर सांप्रदायिक तनाव हो गया था। विशाल हत्याकांड में पेदा कांड के पैरोकार पेदा निवासी पूर्व प्रधान इकबाल के अलावा नफीस पुत्र रमजानी, फुरकान पुत्र हसन, इस्तबार पुत्र हमीद, अकबर पुत्र जमील, हनीफ पुत्र नन्हें, शमीम पुत्र मुन्ने खां व अनीस पुत्र शराफत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में खूब राजनीतिक हुई थी। पुलिस हत्याकांड में दो आरोपितों हनीफ व अनीस को जेल भेज चुकी है। हत्याकांड राजनीतिक होने के चलते इसकी विवेचना सीबीसीआइडी बरेली स्थानांतरित कर दी गई थी।

गिरफ्तारी न होने पर विवेचक शिवराज ¨सह ने 29 जून 2018 को कोर्ट से एनबीडब्लू लिए थे। बीती 12 जुलाई 2018 को कोर्ट से कुर्की की नोटिस लिए थे। पुलिस ने कुर्की के नोटिस आरोपितों के घर पर चस्पा कर दिए थे। कुर्की की कार्रवाई शुरू होने के बाद भी आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हुए।

बुधवार को सीबीसीआइडी इंस्पेक्टर की तहरीर पर शहर कोतवाली में फरार आरोपित पूर्व प्रधान इकबाल, नफीस, फुरकान, इफ्तेयार, अकबर व शमीम के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचक शिवराज ¨सह ने बताया कि फरार आरोपितों के खिलाफ धारा 174 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द गिरफ्तारी नहीं होने 83 का आदेश लेकर सभी के घरों की कुर्की की जाएगी।


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