इंडोनेशिया के जमातियों की पत्रावली बरेली भेजी
बिजनौर जेएनएन। प्रथम एसीजेएम रचना सिंह ने हाईकोर्ट के निर्देश पर बिना अनुमति एक मस्जिद में र
बिजनौर, जेएनएन। प्रथम एसीजेएम रचना सिंह ने हाईकोर्ट के निर्देश पर बिना अनुमति एक मस्जिद में रह रहे आठ इंडोनेशिया जमातियों के मुकदमे की पत्रावली को सुनवाई के लिए बरेली स्थानांतरित कर दिया है। लाकडाउन के दौरान नगीना स्थित एक मस्जिद में आठ इंडोनेशियाई जमाती गैरकानूनी तरीके से रह रहे थे, इस मामले में पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
लाकडाउन के दौरान विदेशी जमातियों पर प्रदेश के कई जिलों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। विदेशी जमातियों ने विदेश जाने की बंदिशों को देखते हुए हाईकोर्ट से इस मामले में शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण करने की मांग की थी। इस मामले में आरोपित विदेशी जमातियों के मुकदमे में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने बरेली, लखनऊ, मेरठ आदि जिलों में उक्त मुकदमे स्थानांतरित करने के आदेश दिए थे। नगीना थाना पुलिस ने 30 मार्च 2020 को मोहल्ला पंजाबियान स्थित जामुन वाली मस्जिद में इंडोनेशिया निवासी महादी थोरिक, मोहम्मद नूर अमीनुद्दीन नाजिब, वसमिन करेशना अखमद, नूर मोहम्मद इसान, इलहम मिफता खुन्नर, इताक सोपियान, मोहम्मद इरसियाद तथा ओकी अरी भेभरी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उक्त आरोपितों की जमानत शर्तों के साथ मंजूर की गई है। प्रथम एसीजेएम कोर्ट बिजनौर में उक्त जमातियों के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन था। एसीजेएम प्रथम रचना सिंह ने हाईकोर्ट के निर्देश पर उक्त इंडोनेशियाई जमातियों की पत्रावली को सुनवाई के लिए बरेली स्थानांतरित कर दिया है। अब उक्त आरोपितों पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई बरेली की कोर्ट में होगी। ---
शमशेर