अपील निरस्त, दो की सजा बरकरार
बिजनौर : मंडावर थाना क्षेत्र के गांव रावली निवासी रूपचंद ने गांव के राजेंद्र व राजेश पुत्रगण
बिजनौर : मंडावर थाना क्षेत्र के गांव रावली निवासी रूपचंद ने गांव के राजेंद्र व राजेश पुत्रगण सगवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 फरवरी 2012 को आरोपित उसकी गन्ने की फसल खराब कर रहे थे। खेत पर गलत तौर से मेढ़ लगा रहे थे। वादी ने इसका विरोध किया तब आरोपितों ने उसके व परिवार की रामेश्वरी तथा संगीता के साथ मारपीट की। मारपीट में वादी को गंभीर चोट आई तथा हाथ की हड्डी टूट गई। इस मामले में एसीजेएम तृतीय ने 19 अक्टूबर 2016 को दिए निर्णय में आरोपितों को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपितों ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश डा. पल्लवी अग्रवाल ने अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित राजेंद्र व राजेश की अपील निरस्त करते हुए अधीनस्थ कोर्ट के सजा के आदेश को बरकरार रखा है।