पेदा कांड में 12 आरोपितों की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर
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बिजनौर : कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के पेदा गांव में वर्ष 2016 में किशोरी के साथ छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों की हत्या तथा लगभग 12 को घायल करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली है।
16 सितंबर 2016 को गांव में दो समुदायों के बीच संघर्ष हो गया था। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से फुरकान ने 27 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मुकदमा बिजनौर में पॉक्सो एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश ओपी वर्मा की कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति अरविद कुमार मिश्रा ने आरोपित सोनू उर्फ राहुल, राजू उर्फ राजीव, नितिन, पंकज, अनुज, ओमपाल, सोमपाल, राजपाल, कैलाश, तेजपाल, कमल और संसार सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट में आरोपित पक्ष के अधिवक्ता भुवनेश कुमार चौहान ने आरोपितों की जमानत मंजूर होने की पुष्टि की है। प्रकरण में विवेचना के दौरान भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम का नाम भी आया था। शासन ने ऐश्वर्य चौधरी के खिलाफ पर्याप्त सुबूत न होने पर उनके ऊपर दर्ज मुकदमा वापस लेने की अनुमति प्रदान की थी। हाई कोर्ट से मंजूरी के बाद ऐश्वर्य चौधरी से मुकदमा वापस लेने पर उन्हें जेल से रिहा किया गया था।