उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष समेत पांच पर मुकदमा दर्ज
न्यायालय के आदेश पर दरगाह-ए- आलिया नजफे हिद जोगीरम्पुरी के पूर्व प्रशासक ने शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पूर्व सदस्य अशफाक हुसैन एवं तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
जेएनएन, बिजनौर। न्यायालय के आदेश पर दरगाह-ए- आलिया नजफे हिद जोगीरम्पुरी के पूर्व प्रशासक ने शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, पूर्व सदस्य अशफाक हुसैन एवं तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र निवासी सैयद कैसर अली बाकरी की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में कहा गया है कि वह शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के स्थाई अधिवक्ता रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने उन्हें अगस्त 2018 को वक्फ दरगाहे आलिया नजफ हिद जोगीपुरा का प्रशासक नियुक्त किया था। आपस में रिश्तेदार वसीम रिजवी एवं अशफाक हुसैन जिया ने उन्हें अधिवक्ता पद से हटाने, हत्या करने, बच्चों का अपहरण कराने, दरगाह के प्रशासक पद से हटाने की धमकी देकर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी थी। भयभीत होकर उन्होंने काफी रकम आरोपितों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए।
सैयद बाकरी का आरोप है कि गतवर्ष दरगाह पर चार दिनी सालाना मजलिस में आए मौलाना आजिम हुसैन एवं अशफाक हुसैन जिया ने दरगाह की आय में से दो लाख रुपये यह कहकर मांगे कि वसीम रिजवी का फोन आया है। इससे इन्कार करने पर अशफाक हुसैन जिया अपने तीन साथियों के साथ 11 जून 2019 को जबरन कमरे में घुस आए और मारने-पीटने लगे।
जोगीपुरा निवासी हुसैन मेहंदी तथा मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र निवासी सालिम हुसैन के आ जाने पर हमलावर धमकी देते हुए भाग गए थे। सैयद बाकरी ने कूटरचित तरीके से उन्हें दरगाह के प्रशासक पद से हटाने का आरोप लगाया। थाने से लेकर एडीजी बरेली तक मामला उठाया लेकिन आरोपितों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।