जीएसटी में पंजीकरण लाभ का सौदा
बिजनौरजेएनएन। हिदू इंटर हिद इंटर कालेज के सामने बुधवार को जीसटी पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर पीयूष कांत श्रीवास्तव ने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों का जीएसटी में पंजीकरण कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी 31 दिसंबर तक अपने प्रतिष्ठान का जीएसटी में पंजीकरण अवश्य करा लें।
जीएसटी में पंजीकरण लाभ का सौदा
बिजनौर,जेएनएन। हिदू इंटर हिद इंटर कालेज के सामने बुधवार को जीसटी पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर पीयूष कांत श्रीवास्तव ने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों का जीएसटी में पंजीकरण कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी 31 दिसंबर तक अपने प्रतिष्ठान का जीएसटी में पंजीकरण अवश्य करा लें।
बुधवार को आयोजित जीएसटी पंजीकरण कैम्प में असिस्टेंट कमिश्नर पीयूष कांत श्रीवास्तव ने व्यापरियों से कहा कि 40 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप जिनका टर्नओवर इससे कम है वह भी पंजीकरण अवश्य ही कराएं। ताकि वह भी जीएसटी पंजीकरण से मिलने वाले लाभों ले सकें। बताया कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का निश्शुल्क दुर्घटना बीमा का लाभ, व्यापारी पेंशन, की जानकारी दी। पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर आईटीसी का लाभ भी दिया जाएगा। शिविर में जीएसटी अधिवक्ता धर्मेंद्र शोन, बिजनौर व्यापार कर अधिकारी उषा त्यागी, शाहीन परवीन, शरद कुमार, व्यापारी हर्ष गोयल, सुशील अग्रवाल, मुकुल गुप्ता, विजय अग्रवाल, संजय गुप्ता, मोहक अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
जीएसटी में पंजीकरण को किया जागरूक
संसू: बुधवार को शिवमन्दिर धर्मशाला में वाणिज्य कर विभाग द्वारा बुधवार को जीएसटी में पंजीकरण के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में अधिवक्ता श्याम सुंदर मारवाड़ी एवं दीपक कुमार, व्यापारीगण संजीव रस्तोगी, भवानी प्रसाद मारवाड़ी, बिजेंद्र कुमार रस्तोगी, अवनीश कुमार शर्मा बल्दिया वाले, प्रदीप रस्तोगी, संजीव कुमार रस्तोगी आदि बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। डिप्टी कमिश्नर एसके जैन, असिस्टेंट कमिश्नर आरके उपाध्याय, जीएसटी अधिकारी प्रदीप शर्मा ने व्यापारियों से कहा कि जीएसटी पंजीकरण व्यापारियों के सम्मान का प्रतीक है। पंजीकरण आनलाइन किया जा सकता है। उन्होंने जीएसटी में रजिस्टेशन के बाद व्यापारी हो होने वाले लाभ की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए पेन नम्बर, मोबाइल नम्बर, ईमेल पता, आधार अथवा डिजिटल हस्ताक्षर, पहचान प्रमाण पत्र, आवास एवं व्यापार स्थल के पते का प्रमाण, बैंक खाते का प्रमाण की आवश्यता है। अंत में डिप्टी कमिश्नर एसके जैन ने सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त किया।
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