चेक बाउंस में तीन माह कैद, 4.25 लाख जुर्माना
बिजनौर : अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश आरए कौशिक ने बैंक में पर्याप्त राशि न होने पर भी च
बिजनौर : अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश आरए कौशिक ने बैंक में पर्याप्त राशि न होने पर भी चेक देने तथा चेक को बैंक में जमा करने पर बाउंस होने के मामले में आरोपित फईम को दोषी पाते हुए तीन माह कैद व 4.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से चार लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए है। दयाराम पुत्र रामगोपाल सैनी निवासी मोहल्ला भरत विहार थाना कोतवाली शहर से फईम पुत्र रिजवान निवासी गांव बक्शीवाला थाना कोतवाली शहर ने बहन व स्वयं की शादी तथा घरेलू काम के लिए एक मार्च 2016 को 3.50 लाख रुपये चार माह के लिए उधार लिए थे। चार माह बीतने के बाद भी फईम ने दयाराम को उधार ली राशि नहीं दी। दबाव पड़ने पर उसने 3.50 लाख रुपये का चेक दयाराम को दे दिया। दयाराम ने चेक को भुनाने के लिए अपने बैंक के खाते में जमा किया। आरोपित फईम के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर दयाराम ने नोटिस देकर फईम से उसकी उधार ली राशि देने की मांग की है। नोटिस के बाद भी आरोपित ने उधार ली राशि नहीं दी। दयाराम ने आरोपित के खिलाफ चेक बाउंस के मामले में कोर्ट में वाद दायर कर चेक की राशि का भुगतान कराने की गुहार लगाई। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश आरके कौशिक ने आरोपित फईम को दोषी पाते हुए तीन माह कैद व 4.25 लाख रुपये की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से चार लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए है। आरोपित को जुर्माने की राशि न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।