(बिज-5) 56 दिन बाद पटरी पर लौटी जिदगी, बाजारों में रौनक
बिजनौर जेएनएन। लॉकडाउन के 56वें दिन कुछ शर्तों पर राहत मिली तो जिदगी भी पटरी पर लौटती दिखी। मुख्य बाजार में जरूरत के सामान की दुकान खुली तो ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद लोग भी सुबह के वक्त खुली हवा में सांस लेने निकल पड़े। 56 दिन बाद पटरी पर लौटी जिदगी बाजारों में रौनक बिजनौर जेएनएन। लॉकडाउन के 56वें दिन कुछ शर्तों पर राहत मिली तो जिदगी भी पटरी पर लौटती दिखी। मुख्य बाजार में जरूरत के सामान की दुकान खुली तो ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद लोग भी सुबह के वक्त खुली हवा में सांस लेने निकल पड़े।
56 दिन बाद पटरी पर लौटी जिदगी, बाजारों में रौनक
बिजनौर, जेएनएन। लॉकडाउन के 56वें दिन कुछ शर्तों पर राहत मिली तो जिदगी भी पटरी पर लौटती दिखी। मुख्य बाजार में जरूरत के सामान की दुकान खुली तो ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद लोग भी सुबह के वक्त खुली हवा में सांस लेने निकल पड़े।
जनपद में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से लगातार लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से जिला रेड जोन में शामिल था। लॉकडाउन के दौरान किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, दूध की डेयरी, राशन की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों को खोलने की छूट दी गई थी। वहीं औद्योगिक आस्थान, ब्यूटी पार्लर, सैलून, शिक्षण संस्थान समेत कई अन्य कारोबार बंद कर दिए गए थे। शासन ने नए नियमों के आधार पर 20 मई को बिजनौर जिले को ओरेंज जोन घोषित कर दिया। उसके बाद जिले में कई सहूलियत दी गई। अब दिन और तिथि निर्धारित कर किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, दूध की डेयरी, राशन की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों के अलावा अन्य कारोबार पर प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन यह शर्त भी लगा दी कि इन्हें खोलने के लिए दुकानदार को मुंह पर मास्क लगाने, हाथ धोने की व्यवस्था करनी होगी, जबकि ग्राहकों से शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराना होगा। बाजार सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुलेगा। शुक्रवार को मुख्य बाजार में जरूरत के सामान की दुकान खुली तो ग्राहक उमड़ पड़े। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद लोग भी सुबह के वक्त खुली हवा में सांस लेने निकल पड़े। शहर से बाहर निकलने वाले रास्तों पर मार्निंग वॉक को निकलने वाले लोगों की संख्या अच्छी-खासी थी।
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इनका कहना है:
जनपद के ओरेंज जोन में शामिल होने के साथ सुबह नौ से शाम छह बजे तक सम-विषम के आधार पर सशर्त दुकानें खुलने की छूट दी गई है। यदि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।
-बृजेश कुमार, एसडीएम सदर।