1.59 करोड़ की धांधली में सभापति की अग्रिम जमानत निरस्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने सहकारी निक्षेप केंद्र फीना में 1.59 करोड़ का गबन और वित्तीय अनियमितता में सभापति संध्या देवी की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है। उधर संपत्ति विवाद में सर्राफ पुत्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपित शुभम सर्राफ की जमानत निरस्त की है।
बिजनौर, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने सहकारी निक्षेप केंद्र फीना में 1.59 करोड़ का गबन और वित्तीय अनियमितता में सभापति संध्या देवी की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है। उधर, संपत्ति विवाद में सर्राफ पुत्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपित शुभम सर्राफ की जमानत निरस्त की है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार सहकारी निक्षेप केंद्र फीना में जांच के दौरान 1.59 करोड़ का गबन और वित्तीय अनियमितता कर उसे नुकसान पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में समिति के पूर्व सचिव लक्ष्य कुमार, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक शमशेर बहादुर, जिला सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी राकेश गर्ग, तत्कालीन कैडर सचिव विजय पाल और भुवनेश्वर, सभापति एवं संचालन मंडल वर्तमान एवं तत्कालीन तथा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड बिजनौर शाखा प्रबंधक फीना के खिलाफ 16 सितंबर 2020 को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में समिति की सभापति संध्या देवी पत्नी आलोक कुमार निवासी फीना थाना शिवालाकलां की ओर से अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामला गंभीर मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। दूसरे मामले में नीना वर्मा ने थाना नजीबाबाद में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा की उसके जेठ अरुण वर्मा के परिवार के साथ उनका प्रापर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। 11 अक्टूबर 2020 को रात पौने नौ बजे के करीब उसके पति धनंजय अपने पुत्र हर्षित के साथ घर के बाहर घूम रहे थे। धनंजय आगे मंदिर की ओर चले गए। तभी आरोपित शुभम पुत्र अरुण कुमार पिस्टल लेकर आया और उसने हर्षित पर फायर कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गया। इस मामले में भी न्यायाधीश ने आरोपित शुभम सर्राफ की जमानत निरस्त की है।