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दलित उत्पीड़न के आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

सुरियावां थाना क्षेत्र के ख्योखर गांव में हुई मारपीट व दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपियों द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का अनुपालन न किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र की अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध गैरजमानतीय

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 07:20 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 07:20 PM (IST)
दलित उत्पीड़न के आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
दलित उत्पीड़न के आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : सुरियावां थाना क्षेत्र के ख्योखर गांव में हुई मारपीट व दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपितों द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का अनुपालन न पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र की अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी द्वारा इस आरोप के साथ आपराधिक मुकदमा दायर किया गया था कि 17 सितंबर 2017 को आरोपी विवेक मिश्रा, विनय उर्फ बट्टे, संजय उर्फ बुचुंडी एक राय होकर पीड़िता के दरवाजे पर चढ़ आए और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारा-पीटा तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। उक्त मामले में प्रथम ²ष्टया अपराध पाते हुए उपरोक्त न्यायालय द्वारा उपरोक्त को आईपीसी की विभिन्न धाराओं समेत एससी-एसटी एक्ट के आरोप में बतौर अभियुक्त तलब किया गया था। आरोपियों ने उक्त आदेश की चुनौती हाईकोर्ट इलाहाबाद में दी थी। जहां उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। पीड़िता के अधिवक्ता सुजीत कुमार सरोज द्वारा शुक्रवार को इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि आरोपी हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं जो प्रथम²ष्टया अवमानना का प्रकरण बनता है। मामले को संज्ञान में लेते हुए उपरोक्त न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई वास्ते अग्रिम तिथि नियति की गई।


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