नए कानून से घटिया सामान की बिक्री पर लगेगा अंकुश
घटिया सामान के जरिए उपभोक्ता हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले दुकानदार हो या फिर ई-कामर्स कंपनियां। अब जेल की हवा खाने के साथ भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। उपभोक्ता कानून में बदलाव कर नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किए जाने के बाद घटिया सामानों की बिक्री व किसी उत्पाद को लेकर किए जाने वाले भ्रामक प्रचार पर अंकुश लगेगा। बस जरूरत यह है कि नए अधिनियम का कड़ाई के साथ पालन हो तभी सार्थक परिणाम सामने आएगा।
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जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : घटिया सामान के जरिए उपभोक्ता हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले दुकानदार हो या फिर ई-कामर्स कंपनियां। अब जेल की हवा खाने के साथ भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। उपभोक्ता कानून में बदलाव कर नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किए जाने के बाद घटिया सामानों की बिक्री व किसी उत्पाद को लेकर किए जाने वाले भ्रामक प्रचार पर अंकुश लगेगा। बस जरूरत यह है कि नए अधिनियम का कड़ाई के साथ पालन हो, तभी सार्थक परिणाम सामने आएगा।
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- नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में घटिया सामान बेचने वालों को छह माह की जेल व एक लाख तक जुर्माने का प्रविधान किया गया है। बड़े नुकसान पर जुर्माने की राशि पांच लाख तक किए जाने से लोगों में भय बनेगा। इससे घटिया सामग्री की बिक्री से लोग डरेंगे। इसका लाभ उपभोक्ता को मिलेगा। चित्र.10-- तेज बहादुर यादव, अधिवक्ता
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- नया अधिनियम निश्चित ही उपभोक्ताओं के हित में है। इससे लोग किसी को भी घटिया सामग्री देने से डरेंगे। बस जरूरत यह है कि अधिनियम का कड़ाई के साथ पालन हो। चित्र.11-- श्रीराम शर्मा
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- नए उपभोक्ता अधिनियम से उपभोक्ताओं का हित सुनिश्चित होगा। यदि अधिनियम का कड़ाई के साथ पालन हुआ दुकानदार व कंपनिया निश्चित ही मनमानी नहीं कर पाएंगी। चित्र.12-- राजधर राय
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- जेल व बड़े जुर्माने के प्रविधान से लोग उपभोक्ताओं के हित के साथ खिलवाड़ करने से डरेंगे। इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलेगा। बदलाव उपभोक्ताओं के हित में है। चित्र.13-- अजीमुल्लाह मंसूरी