फोटोयुक्त मतदाता सूची के लिए प्रस्तुत करिए दावा
निर्वाचन विभाग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के लिये दावे प्रस्तुत करने के लिये कहा है। कहा है कि फार्म छह में किसी ने पहली जनवरी 2020 को 1
जागरण संवाददाता, भदोही : निर्वाचन विभाग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के लिये दावे प्रस्तुत करने के लिये कहा है। कहा है कि फार्म छह में किसी ने पहली जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और किसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है तो फार्म के साथ फोटो, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करा दें। जिनका उपयोग करते हुए उन्हें पहचान पत्र जारी कर दिया जाए। इसी तरह फार्म छह ए में एनआरआइ वाले व्यक्तियों के पंजीकरण की बात है। फार्म सात व आठ भी ऐसे ही भरे जाएंगे। फार्म आठ क वह लोग भर सकते हैं, जो निवास परिवर्तन के कारण एक ही निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य पोलिग स्टेशन में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं।