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घोटालेबाजों की अर्जी खारिज, दर्ज होगा मुकदमा

बीरमपुर स्थित निर्माणाधीन आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण में भी की गई धांधली को लेकर घोटालेबाजों पर शिकंजा कसेगा। निर्माण एजेंसी समाज कल्याण निगम के निदेशक ने आरोपितों की ओर से दी गई अर्जी को निरस्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Jun 2019 06:53 PM (IST)Updated: Sat, 01 Jun 2019 06:53 PM (IST)
घोटालेबाजों की अर्जी खारिज, दर्ज होगा मुकदमा
घोटालेबाजों की अर्जी खारिज, दर्ज होगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : बीरमपुर स्थित निर्माणाधीन आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण में की गई धांधली को लेकर घोटालेबाजों पर हाईकमान ने शिकंजा कस दिया है। निर्माण एजेंसी समाज कल्याण निर्माण निगम के निदेशक ने आरोपितों द्वारा दी गई सुनवाई की अर्जी को निरस्त कर दिया है। कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि इस प्रकरण में तीन अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। फौरी जांच में विद्यालय भवन के निर्माण में करीब एक करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है, जिम्मेदारों से रिकवरी भी कराई जाएगी।

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13.55 करोड़ रुपये की थी पूरी परियोजना

गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीरमपुर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में 13.55 करोड़ की लागत से आवासीय आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन का निर्माण कराया जा रहा है। समाज कल्याण निगम के अभियंताओं ने फर्जी एमवी बनाकर काम से अधिक बजट का भुगतान कर दिया।

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जांच टीम ने इन्हें माना गड़बड़ी का जिम्मेदार

वाराणसी मंडल के अधीक्षण अभियंता हरिशंकर तिवारी के नेतृत्व में बनी जांच टीम की रिपोर्ट में तीन अभियंताओं को गड़बड़ी का जिम्मेदार माना था। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता सरोज श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता डीएन सिंह व जेई एनपी सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

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जेई व ठेकेदार ने की थी अपना पक्ष रखने की बात

आरोपित जेई और ठेकेदार ने मामले में अपना पक्ष रखते हुए सुनवाई करने की मांग की थी। लेकिन निदेशक ने उनके अर्जी को निरस्त कर दिया है। आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।

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