पुनरीक्षण याचिका स्वीकार, होगी सुनवाई
--------------- जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने औराई क्ष्
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जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने औराई क्षेत्र के हरिनारायणपुर गांव के प्रधान के मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही दंड प्रकिया संहिता के अधीन 156 (3) तहत दाखिल प्रार्थनापत्र को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है। आरोप है कि प्रधान ने विकास कार्यों के लिए मिले धन का गबन कर लिया है।
औराई क्षेत्र के हरिनारायणपुर गांव के रमेशचंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि प्रधान द्वारा ग्राम सभा के विभिन्न मदों से धन आहरित कर बंदरबांट कर लिया गया है। मृत लाभार्थियों को भी शौचालय आवंटित कर दिया गया है। प्रधान अनिल कुमार दुबे सहित अन्य अज्ञात के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक वाद दायर कर मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। अदालत ने आपराधिक वाद को खारिज कर दिया गया था। याची अपने अधिवक्ता सत्येंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से जनपद न्यायाधीश् की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। अदालत ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है।