विधायक पुत्र विष्णु को मिली 30 दिन की राहत
जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) विधायक विजय मिश्र के पुत्र विष्णु मिश्र को 30 दिन की राहत
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : विधायक विजय मिश्र के पुत्र विष्णु मिश्र को 30 दिन की राहत मिल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष की अदालत ने शनिवार को विवेचक की कुर्की प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है। साथ ही नियमानुसार प्रकाशन कराने का निर्देश दिया है।
रिश्तेदार का भवन और फर्म हड़पने के आरोप में चार अगस्त को विधायक और उनकी पत्नी एमएलसी रामलली के अलावा विष्णु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फरार चल रहे विधायक पुत्र के खिलाफ कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। विवेचक कृष्णानंद राय ने आरोपित के खिलाफ कुर्की आदेश लेने के पहले मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कुर्की आदेश देने से इन्कार कर दिया। आदेश दिया कि विवेचक नियमानुसार धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकाशन फिर से करवाएं तथा आदेशिका की तामील के 30 दिवस उपरांत केस डायरी के साथ पुन: प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।
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सामने आया एक और समझौता पत्र
रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी और एमएलसी रामलली मिश्र के बीच एक समझौता पत्र सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह समझौता पत्र खूब वायरल हो रहा है। पूछताछ के दौरान एमएलसी ने विवेचक को यह दस्तावेज सौंपा था। कृष्णमोहन और रामलली को 40-40 और अशोक शुक्ला को 20 फीसद शेयर बताया गया है। यह डीड भारतीय स्टेट बैंक से सत्यापित भी किया गया है।