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भदोही में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 50 हजार का लगाया अर्थदंड

By Jitendra Upadhyay Edited By: Abhishek sharma
Published: Fri, 25 Sep 2026 01:46 PM (IST)

भदोही में विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने एक 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी अखिलेश यादव को 20 ...और पढ़ें

भदोही पाक्सो मामले में दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना।

भदोही पाक्सो मामले में दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना।

HighLights

  1. किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास।

  2. अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

  3. दोषी अखिलेश यादव ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया।

जागरण संवाददाता, भदोही। विशेष न्यायाधीश पाक्सो दुर्गेश की अदालत ने शुक्रवार को गोपीगंज थाना के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी जगनंदनपट‌्टी, किशुनदेवपुर निवासी अखिलेश यादव को 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने 17 अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को उसकी बेटी घर से कुछ सामान लेने की बात कहकर निकली थी लेकिन लौटी नहीं। अखिलेश उसका अपहरण कर मुंबई ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया, छह सात दिन बाद उसे हंडिया लाकर छोड़ दिया। किसी तरह बेटी घर लौटी।

पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र 20 जुलाई को न्यायालय में प्रेषित किया। 27 जुलाई को आराेप तय हुआ। शुक्रवार को न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस हुई। बचाव पक्ष ने उसकी जन्म तिथि, दुष्कर्म जैसी घटना पर को गलत बताया तो कहा यह घटना मनगढ़ंत है। घटना से कुछ दिन पूर्व किशोरी के पिता की आरोपित की बाइक से टक्कर हो गई थी, उसमें दोनों में कहासुनी हुई थी।

इससे आरोपित ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। उधर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता धीरज शुक्ल ने जन्मतिथि का प्रमाण, मेडिकल रिपोर्ट, आरोपित और पीड़िता की मुंबई तक की लोकेशन का रिकार्ड प्रस्तुत करते हुए कठोर सजा की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपित की जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाए।