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बंदियों को कानून व अधिकार का पाठ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को कानून की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया गया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 11:11 PM (IST)Updated: Fri, 08 Nov 2019 11:11 PM (IST)
बंदियों को कानून व अधिकार का पाठ
बंदियों को कानून व अधिकार का पाठ

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को कानून की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सिविल जज (सीडि) आशुतोष द्वितीय ने बंदियों के समस्याओं की जानकारी लेते हुए अवगत कराया कि जिनके पास अधिवक्ता नहीं हैं, जेलर के जरिए अवगत कराएं, उन्हें अधिवक्ता सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

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अपर सिविल जज (जूडि) पवन कुमार चौरसिया ने भी बंदियों को उनके अधिकार व न्यायालय एवं शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। दोनों न्यायिक अधिकारियों ने एक-एक बंदियों से अलग-अलग बात कर जेल में मिल रही खान-पान के बारे में पूछा। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया बंदियों के खान-पान व अन्य सुविधाओं में कोई लापरवाही न की जाय। प्रभारी जेलर कृष्ण मुरारी गुप्ता, डिप्टी जेलर राम बहादुर व अन्य जेल कर्मी थे।


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