जानकारी से ही हितों की रक्षा कर सकेंगी महिलाएं
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : कानून की सामान्य जानकारी होने पर ही महिलाएं व छात्राएं अपने हितो
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : कानून की सामान्य जानकारी होने पर ही महिलाएं व छात्राएं अपने हितों की रक्षा कर सकती हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को प्राथमिक विद्यालय जाठी में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में यह बातें कही गईं। साथ ही महिलाओं को रोजगार कर आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया। उधर जिला जेल में बंदियों को भी जानकारी दी गई। साथ ही उनसे जेल की सुविधाओं के बारे में पूछताछ की गई।
प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव पूर्णिमा सागर ने जाठी गांव में जुटी तारा अक्षर से साक्षर की गई महिलाओं व ग्रामीणों को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, समानता, अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ ही बालश्रम निषेध, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि कानून की सामान्य जानकारी होने से महिलाएं अपने हितों की रक्षा कर सकती हैं। पैरालीगल वालंटियर शंभूनाथ उपाध्याय ने टेली ला से संबंधित जानकारी देते हुए पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बारे में बताया गया। तारा अक्षर के ब्लाक समन्वयक राजेश कुशवाहा ने प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित कराया। अधिवक्ता रागिनी यादव ने दहेज प्रथा, भरण पोषण, घरेलू ¨हसा, पास्को एक्ट तथा डायल सौ व 181 नंबर के बारे में बताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं व ग्रामीण थे। इसी तरह जिला जेल में आयोजित शिविर में प्राधिकरण सचिव पूर्णिमा सागर ने बंदियों को विधिक जानकारी उपलब्ध कराई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव ने जेल में लोक अदालत लगाकर बंदियों के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया।