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टोल प्लाजा की जानकारी देने में काट रहे कन्नी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर स्थापित टोल प्लाजा के संबंध में मांगी गई जानकारी राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय ने जानकारी नहीं दी। समयावधि व्यतीत होने का बावजूद सूचना न मिलने पर आवेदक ने केंद्रीय सूचना आयोग में अपील दाखिल कर कार्रवाई की मांग की। सूचना न देने पर स्थापित टोल प्लाजा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना लाजिमी है। आरटीआइ एक्ट के अधीन मांगी गई जानकारी अथक प्रयास के बाद भी आवेदकों को नहीं हासिल हो पा रही है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Mar 2020 07:37 PM (IST)Updated: Mon, 09 Mar 2020 07:37 PM (IST)
टोल प्लाजा की जानकारी देने में काट रहे कन्नी
टोल प्लाजा की जानकारी देने में काट रहे कन्नी

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर स्थापित टोल प्लाजा के संबंध में मांगी गई जानकारी राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय ने नहीं दी। समयावधि व्यतीत होने का बाद भी सूचना न मिलने पर आवेदक ने केंद्रीय सूचना आयोग में अपील दाखिल कर कार्रवाई की मांग की। सूचना छिपाने से टोल प्लाजा की व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना लाजिमी है।

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जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी अथक प्रयास के बाद भी आवेदकों को नहीं हासिल हो पा रही है। आवेदकों के आवेदन पत्र को लेकर लोक प्राधिकरणों के जनसूचना अधिकारी गंभीर नहीं हैं। इससे सीधे जनता के हाथ में मिले अब तक का सबसे अहम कानून निष्प्रभावी साबित हो रहा है। जनहित से जुड़ी जानकारी नहीं मिलने से आवेदकों के हाथ में मायूसी ही हाथ लग रही है। आरटीआइ कार्यकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर स्थापित टोल प्लाजा के बाबत जानकारी मांगी थी। पांच बिदुओं पर मांगी गई जानकारी में कुल टोल प्लाजा संख्या, स्थापित स्थल, वाहनों से लिए जाने वाले शुल्क के प्रावधान, वसूल की गई धनराशि व अनाधिकृत ढंग से स्थापित टोल प्लाजा हटाने के संबंध में जानकारी मांगी थी। मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर आवेदक ने प्रथम अपील दाखिल किया। फिर भी सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। आरटीआइ एक्ट के उल्लंघन पर आवेदक ने केंद्रीय सूचना आयोग में अपील दाखिल कर कार्रवाई की मांग की है।


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