कूप जगत निर्माण की जानकारी देने में हीलाहवाली
सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मागी गई जानकारी छुपाने में विभागीय अधिकारी गुरेज नहीं कर रहे हैं। आरटीआइ का बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ाने में भी अधिकारी पीछे नहीं हैं। आरटीआइ कार्यकर्ता की ओर से ग्राम पंचायत से जुड़ी मांगी गई समयावधि बीतने के बाद भी नहीं उपलब्ध कराई गई। जिससे आवेदक ने अपील दाखिल कर सूचना उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की मांग किया है।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मांगी गई जानकारी छिपाने में विभागीय अधिकारी गुरेज नहीं कर रहे हैं। आरटीआइ कानून का बेखौफ धज्जियां उड़ाने में भी अधिकारी पीछे नहीं हैं। आरटीआइ कार्यकर्ता की ओर से ग्राम पंचायत से जुड़ी मांगी गई समयावधि बीतने के बाद भी नहीं उपलब्ध कराई गई। जिससे आवेदक ने अपील दाखिल कर सूचना उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की मांग की है।
आरटीआइ कार्यकर्ता ने बीडीओ ज्ञानपुर कार्यालय में आवेदन कर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायतों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। जिसमें कूप जगत निर्माण, कुंआ जीर्णोद्धार, नाली निर्माण समेत अन्य जानकारी शामिल थी। आवेदन के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराने के बजाए जिला पंचायतराज अधिकारी को पत्र लिखकर सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। आवेदक को यह कहते हुए सूचना देने से इंकार कर दिया गया कि मांगी गई जानकारी पंचायत विभाग से संबंधित है। आवेदक का यह भी कहना है कि खंड विकास अधिकारी ब्लाक क्षेत्र के नोडल अधिकारी भी होते हैं। उनके अधीनस्थ कई विभागों के सहायक विकास अधिकारियों की तैनाती ब्लाक में होती है। पंचायत विभाग के एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी बीडीओ के देख-रेख में ही योजनाओें का क्रियान्वयन करते हैं। बावजूद इसके सूचना देने को दिया गया यह जवाब चौंकाने वाला है।