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पराली जलाने पर पांच किसानों पर एफआइआर

पराली जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे किसानों पर जिला प्रशासन सख्त रुख अख्तियार किया है। उप कृषि निदेशक अरविद कुमार ने भदोही ब्लाक के याकुबपुर ग्राम पंचायत के पांच किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही किसानों से पराली न जलाने की अपील की है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 06:33 PM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2019 06:33 PM (IST)
पराली जलाने पर पांच किसानों पर एफआइआर
पराली जलाने पर पांच किसानों पर एफआइआर

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : पराली जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे किसानों पर जिला प्रशासन सख्त रुख अख्तियार किया है। उप कृषि निदेशक अरविद कुमार ने भदोही ब्लाक के याकुबपुर ग्राम पंचायत के पांच किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही किसानों से पराली न जलाने की अपील की है।

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पर्यावरण प्रदूषण को लेकर दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी खेतों में पराली जलाने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने पराली जलाने को लेकर जिला प्रशासन को भी जिम्मेदार बताया है। जिले में किसान मनमानी तरीके से पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। धान की कटाई के बाद खाली खेतों में पराली (फसल अवशेष) जलाया जा रहा है। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने पराली जलाने को गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर उप कृषि निदेशक ने याकुबपुर के किसान ओम प्रकाश पुत्र हरिशंकर, दयाशंकर पुत्र राम अकबाल, जटाशंकर पुत्र राम अकबाल और शिव शंकर पुत्र अकबाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि पराली जलाने पर दो एकड़ तक 2500, पांच एकड़ तक 5000, पांच एकड़ से अधिक 15,000 रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेष को न जलाएं, बल्कि बचे हुए अवशेष को खेत में जोतकर 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया का प्रयोग कर पानी के साथ सड़ा दें जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी और पर्यावरण को बचाया जा सके।


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