भदोही, जेएनएन। Court Verdict In UP भदोही की एक विशेष पाक्सो अदालत ने शहर के अपने क्लिनिक में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक डाक्टर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
डाक्टर पढ़ाने और किताब देने के बहाने बुलाकर करता था अश्लील हरकतें
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी डा. शैलेंद्र चौहान को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 1.65 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। भदोही नगर की एक महिला ने आरोप लगाया था उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री को घर के सामने अस्पताल चिकित्सक शैलेन्द्र बुलाता था। वह उसकी पुत्री को पढ़ाने और किताब देने के बहाने बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करता था।
डाक्टर के गुनाह का युवक ने बनाया था वीडियो
28 सितंबर 2021 को उसकी पुत्री बाजार से आ रही थी, रास्ते में किताब के बहाने उसे रोककर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसकी पुत्री सहम गई और घर आकर आपबीती बताई। डाक्टर के इस कृत्य का गांव के एक युवक ने वीडियो भी बना लिया था। उसने मां को वीडियो दिखाया तो मां ने अपनी पुत्री से इसके बारे में जानकारी ली।
न्यायाधीश मधु डोगरा ने सुनाई सजा
मामले में भदोही कोतवाली में पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। बयान व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत में डाक्टर को दोषी पाया। उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1.65 लाख का अर्थदंड लगाया।