डीएम का आदेश, फिर भी सूचना देने में बहानेबाजी
छापेमारी में बरामद शराब की जानकारी देने में जिला आबकारी अधिकारी ओर से बहानेबाजी की जा रही है।
ज्ञानपुर (भदोही) : छापेमारी में बरामद शराब की जानकारी देने में जिला आबकारी अधिकारी ओर से बहानेबाजी की जा रही है। जबकि आवेदन के सापेक्ष सूचना देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश भी दिया गया है। आरटीआइ आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन जिलाधिकारी कार्यालय में 25 जुलाई को आवेदन कर पांच ¨बदुओं पर जानकारी मांगी है। जिले में अनाधिकृत शराब बिक्री पर छापेमारी में बरामदगी समेत अन्य विषय शामिल है। नियम के अनुसार आवेदक को 30 दिन में सूचना देना होता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
क्या मांगी थी जानकारी - आवेदक ने आबकारी व पुलिस टीम की ओर से अवैध शराब की बिक्री पर छापेमारी की कार्रवाई, बरामद शराब की निलामी ब्यौरा, निलामी न किए जाने पर गोदाम स्थल व मात्रा, संलिप्त लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई आदि की जानकारी मांगी थी। समयावधि के भीतर जानकारी मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से सूचना देने का निर्देश दिया गया है। आवेदन के संबंध में सूचना न देने पर आवेदक अपील दाखिल करेगा। बताया कि समय से सूचना न देने पर अनावश्यक भागदौड़ व आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है।