सुरक्षा एजेंसी की मांग पर ही दी जाएगी कॉल डिटेल
आपको किसी अन्य या अपने मोबाइल नंबर के कॉल ब्यौरा की जानकारी की जरूरत है। जिससे आपकी कोई अगूढ़ समस्या का समाधान हो सकता है। तो जरूर ध्यान दें आपको केवल अपने नंबर का कॉल ब्यौरा के अलावा और किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल नंबर की सूची नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। चौंकिए नहीं यह खुलासा आरटीआइ के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में संचार मंत्रालय की ओर से किया गया है।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : आपको किसी अन्य या अपने मोबाइल नंबर के कॉल ब्यौरा की जरूरत है। जिससे आपकी कोई अगूढ़ समस्या का समाधान हो सकता है। आपको अपने नंबर के कॉल डिटेल के अलावा और किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर की सूची नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। चौंकिए नहीं, यह खुलासा आरटीआइ के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में संचार मंत्रालय की ओर से किया गया है।
आरटीआइ कार्यकर्ता ने 23 अगस्त को दूर संचार मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन जानकारी मांगी थी। प्रेषित आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर से की गई वार्ता से संबंधित कॉल डिटेल की सूची, प्रावधान समेत अन्य जानकारी मांगी थी। मांगी गई जानकारी के लिए दूर संचार मंत्रालय ने 20 सितंबर को वरिष्ठ उपमहानिदेशक कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिस क्रम में संबंधित कार्यालय के निदेशक प्रशासन तथा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की ओर से 10 अक्टूबर को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई गई। पत्र में कहा है कि मांगी गई जानकारी का ब्यौरा अनुरक्षण दूर संचार विभाग व दूर संचार सेवा प्रदाता के बीच हुए अनुबंध के आधार पर टीएसपीएस के माध्यम से जाता है। जिसके अनुसार किसी अन्य के मोबाइल नंबर की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों की ओर से किसी अपराध के इनवेस्टीगेशन में मांगे जाने पर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
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इनसेट
शुल्क देने पर मिलेगी खुद के नंबर की जानकारी
- उपलब्ध कराई गई जानकारी में यह भी कहा गया है कि छह जनवरी की ट्राई अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक सेवा प्रदाता को सभी कॉलों के लिए किसी भी प्रीपेड ग्राहक के अनुरोध पर ही जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 50 रुपये निर्धारित शुल्क जमा कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।