बाहुबली विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी खारिज
जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने मंगलवार को विधायक
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने मंगलवार को विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोप है कि वह और उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र और कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र ने रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी के भवन पर जबरिया कब्ज कर लिया है।
गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कौलापुर निवासी कृष्णमोहन तिवारी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि विधायक विजय मिश्र वर्ष 2001 से धनापुर स्थित उसके मकान में रहते हैं। विधायक होने के कारण उसके परिवार को मारपीट कर मकान पर कब्जा कर लिया है। आरोप लगाया था कि उसके नाम से फर्म चलाई जा रही है, साथ ही कई विभागों में रजिस्ट्रेशन कराकर उनके नाम से ठेकेदारी भी किया जा रहा है। कुछ महीने बाद ही विधायक ने फर्म को अपने हाथ में ले लिया और पूरा कार्य स्वयं करने लगे। पैसे का लेन-देन अपने स्वयं के फर्मों के खाते में तथा अपनी पत्नी रामलली व अपने पुत्र विष्णु मिश्र के खाते में जमा कराने लगे। धमकी देकर चेकों पर हस्ताक्षर कराकर नेट बैंकिग और सभी अभिलेख अपने पास रख लिए हैं। पुलिस ने इस मामले में विधायक, उनकी पत्नी एमएलसी और पुत्र विष्णु के खिलाफ धारा 387, 504, 506, 449 व 347 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने विधायक विजय मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस बीच कचहरी में स्थानीय के अलावा अन्य जनपद से आए दिग्गज वकीलों का जमावड़ा लगा रहा।