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अपात्रों को आवास देने के आरोप में तीन पंचायत सचिव निलंबित

वर्ष 2016-17 और 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अपात्रों के चयन के मामले में दो ग्राम विकास अधिकारी और अपात्र लाभार्थियों को आवास की द्वितीय एवं तृतीय किस्त की जियो टै¨गग के मामले एक ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Feb 2019 11:09 PM (IST)Updated: Mon, 11 Feb 2019 11:09 PM (IST)
अपात्रों को आवास देने के आरोप में तीन पंचायत सचिव निलंबित
अपात्रों को आवास देने के आरोप में तीन पंचायत सचिव निलंबित

बस्ती: वर्ष 2016-17 और 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अपात्रों के चयन के मामले में दो ग्राम विकास अधिकारी और अपात्र लाभार्थियों को आवास की द्वितीय एवं तृतीय किस्त की जियो टै¨गग के मामले एक ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी पर डीडीओ नीरज श्रीवास्तव तो ग्राम पंचायत अधिकारी पर डीपीआरओ ने शिवशंकर ¨सह ने कार्रवाई की है।

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परशुरापुर विकास खंड के ग्राम विकास अधिकारी (पंचायत सचिव) विश्वनाथ पांडेय पर वर्ष 2016-17 और 2017-18 में करमिया ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नौ अपात्र लाभार्थियों का चयन करने का आरोप है। जबकि विक्रमजोत ब्लाक के ग्राम विकास अधिकारी कनिकराम चौधरी पर आरोप है कि उन्होने वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 8 अपात्रों का चयन किया। वहीं कुदरहा में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी राहुल पर आरोप है कि पूर्व में जब वह विक्रमजोत ब्लाक में तैनात थे करमिया ग्राम पंचायत के अपात्र लाभार्थियों को आवास की द्वितीय और तृतीय किस्त की जियो टै¨गग कराई। आरोपों के क्रम में तीनो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राहुल के प्रकरण में एडीओ पंचायत रामनगर को जबकि विश्वनाथ और कनिकराम के मामले में बीडीओ हर्रैया को जांच अधिकारी नामित किया गया है।


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