कबीर हत्याकांड के तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
एक आरोपित शूटर की जमानत पहले हो चुकी है खारिज
बस्ती : जनपद न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी ने कबीर हत्याकांड के मामले में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में एक आरोपित की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ऐंठी गांव निवासी कबीर तिवारी उर्फ आदित्य नारायण तिवारी की छात्र राजनीति की रंजिश में नौ अक्टूबर को दिनदहाड़े कोतवाली क्षेत्र के रंजीत चौराहा के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोनों शूटरों को मौके से ही पकड़ लिया गया था। इनमें से एक अभय तिवारी की जमानत अर्जी पूर्व में खारिज की जा चुकी है।
मंगलवार को दूसरे शूटर अनुराग तिवारी ग्राम सेमरी थाना गोला बाजार जनपद गोरखपुर तथा विवेचना में शामिल किए गए आरोपित प्रशांत उर्फ मन्नू पांडेय निवासी पिकौरा शिवगुलाम, थाना कोतवाली, बस्ती व नवरत्न उर्फ भोलू मोहल्ला चइयाबारी कोतवाली बस्ती की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपितों के तरफ से कहा गया कि वह नामजद नहीं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।