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दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को दस वर्ष की कैद

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने विवाहिता की दहेज के लिए हत्या किए जाने के मामले में पति, सास व ससुर को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Sep 2018 12:02 AM (IST)Updated: Sat, 01 Sep 2018 12:02 AM (IST)
दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को दस वर्ष की कैद
दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को दस वर्ष की कैद

बस्ती: फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने विवाहिता की दहेज के लिए हत्या किए जाने के मामले में पति, सास व ससुर को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता जयगोंविद ¨सह ने अदालत में कहा कि गोंडा छपिया थानाक्षेत्र के गांव ककरघटा निवासी रामअवतार ने अपनी पुत्री गुड़िया की शादी 4 जुलाई 2008 को गौर थाना के स्थानीय बाजार निवासी उमाकांत पुत्र दरगाही के साथ की थी। गुड़िया ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाती थी। परेशान होकर उसने परिवार न्यायालय गोंडा में मुकदमा दाखिल किया था। न्यायालय द्वारा 25 अगस्त 2016 को अपने आदेश के क्रम में गुड़िया को ससुराल भेजा गया। परंतु पति उमाकांत, ससुर दरगाही व सास भानमति ने प्रताड़ना जारी रखी। 19 सितंबर 2016 को विवाहित की जलाकर हत्या कर दी। दोनों पक्षों की सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी माना है।

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