एक ही जमीन दो बार बेचने पर मुकदमा
दुबौलिया ब्लाक के साधन सहकारी समिति लिमिटेड बैरागल के भवन व जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताकर दूसरे को बैनामा कर दिए जाने के मामले में साधन सहकारी समिति के सचिव संजीव कुमार ¨सह की तहरीर पर दुबौलिया पुलिस ने क्रेता, विक्रेता व दो गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करया है।
बस्ती : दुबौलिया ब्लाक के साधन सहकारी समिति लिमिटेड बैरागल के भवन व जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताकर दूसरे को बैनामा कर दिए जाने के मामले में साधन सहकारी समिति के सचिव संजीव कुमार ¨सह की तहरीर पर दुबौलिया पुलिस ने क्रेता, विक्रेता व दो गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करया है। सचिव ने पुलिस अधीक्षक व थानाध्यक्ष दुबौलिया को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि 1977 में साधन सहकारी समिति लिमिटेड बैरागल के पक्ष में आठ बिस्वा छह धुर चार गाटा बैनामा किया था। जिसका नए बंदोबस्त में नम्बर गाटा संख्या 300 हो गया है। बैनामा शुदा गाटा संख्या पर दो बड़े गोदाम व चार कमरों का निर्माण कराया गया है। एक गोदाम में साधन सहकारी समिति लिमिटेड बैरागल का आफिस व गोदाम तो दूसरी तरफ साधन सहकारी समिति लिमिटेड पारा का आफिस व गोदाम है। दोनों गोदाम रामजानकी मार्ग पर स्थित वेदपुर शुकुलपुरा बाजार में हैं। बीते दिनों कूटरचित अभिलेखों के आधार व तथ्यों को छिपाकर बैनामा दस्तावेज में गलत तथ्यों का उल्लेख करते हुए पुन: उसी भूमि का विक्रेता शिवप्रसाद ने विक्रेता कर्मादेवी उर्फ सुशीला पत्नी लालता प्रसाद यादव व दो गवाह पंकज कुमार, अरूण कुमार आदि लोग मिल कर बैनामा कर दिए। पुलिस विक्रेता, क्रेता व दो गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।