अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान के बाद मतों की गिनती पर रोक
कप्तानगंज के ब्लाक प्रमुख पद की कुर्सी उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक सुरक्षित रहेगी। बुधवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने 20 अक्टूबर की अगली तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर करते हुए मतगणना पर तब तक के लिए रोक लगा दी है। यह जानकारी ब्लाक प्रमुख माधुरी आर्या के पति संतोष आर्या ने दी
बस्ती: कप्तानगंज के ब्लाक प्रमुख पद की कुर्सी उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक सुरक्षित रहेगी। बुधवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने 20 अक्टूबर की अगली तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर करते हुए मतगणना पर तब तक के लिए रोक लगा दी है। यह जानकारी ब्लाक प्रमुख माधुरी आर्या के पति संतोष आर्या ने दी है। बता दें कि कप्तानगंज के ब्लाक प्रमुख पद पर आसीन पूर्व मंत्री रामकरन आर्य की पुत्री माधुरी आर्या के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लाक में विकास कार्य प्रभावित होने का हवाला देते हुए हुए जिलाधिकारी के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिस पर 30 अगस्त को उप जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल की देखरेख में हुए मतदान में कुल 57 सदस्यों में से 55 ने मतदान किया था। माधुरी आर्या ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर अपने साथ हो रही ज्यादती की गुहार लगायी थी। कोर्ट ने मतदान पर तो नहीं लेकिन मतगणना पर रोक लगा दी थी। जिस पर सुनवाई 5 सितंबर यानि बुधवार को निर्धारित की गई थी। सुनवाई में कार्यवाही में कमी मानते हुए न्यायालय ने जिलाधिकारी से मामले से संबंधित पत्राचार तलब करते हुए 20 अक्टूबर की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है। न्यायालय की इस कार्यवाही से जहां माधुरी आर्य तथा उनके समर्थकों में प्रसन्नता है वहीं विपक्षी खेमे में मायूसी है। सीडीओ अर¨वद कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में स्थगनादेश की सूचना है। तीन सप्ताह के भीतर काउंट लगाने का आदेश न्यायालय ने दिया है, मगर अभी तक आदेश की प्रति प्रशासन को नहीं मिली है।