चुनाव के दिन तंबाकू मुक्त रहेंगे मतदान केंद्र
धूमपान या तंबाकू का सेवन करने पर होगी कार्रवाई
बस्ती : चुनाव आयोग इस बार मतदान के साथ ही धूमपान निषेध का भी पालन कराएगा। कोटपा अधिनियम 2003 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद की धारा 4 के अनुसार लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र पर धूमपान का सेवन वर्जित किया गया है। यहां तैनात चुनाव कार्मिक, बूथ एजेंट और मतदाता कोई भी धूमपान नहीं कर सकता है। इसका उल्लघंन होने पर कार्रवाई का भी प्राविधान है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डा. राजशेखर ने आदेश में इस अधिनियम का कड़ाई से पालन कराने को कहा। इस बार का चुनाव तंबाकू मुक्त रहेगा। मतदान केंद्र के भीतर किसी को भी धूमपान पर प्रतिबंध रहेगा। यदि तंबाकू आदि का सेवन करते हुए कोई मतदान केंद्र के भीतर पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएम ने कहा, तंबाकू मुक्त चुनाव में सभी भागीदार बनें। यदि इसका अनुपालन नहीं हुआ तो संबंधित संस्था या व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी।