ठगी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
थानाध्यक्ष सोनहा को सौँपी गई विवेचना की जिम्मेदारी
By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Jun 2018 10:55 PM (IST)Updated: Sun, 17 Jun 2018 10:55 PM (IST)
बस्ती: न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंअर मित्रेश ¨सह कुशवाहा ने बैनामा लिखने के नाम पर लाखों की ठगी करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष सोनहा को विवेचना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहर के कोतवाली क्षेत्र के मड़वा नगर निवासी राम सुभाष चौधरी ने शैलजा कुमार पांडेय एडवोकेट के माध्यम से अदालत में अर्जी दी कि सोनहा बाजार निवासी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने अपनी जमीन बेचने का सौदा किया। विभिन्न तिथियों में 23 लाख 60 हजार रुपए अग्रिम धनराशि भी ले ली। अधिकांश रुपये आरटीजीएस भुगतान लिया। कुछ रुपये दूसरे साजिश कर्ता इम्तियाज शेख निवासी करीमनगर थाना सोनहा को भी राजेंद्र ने दिलवाया था। रुपये ठगने के बाद आरोपी बैनामा लिखने में आनाकानी करने लगे। मजबूर हो कर पीड़ित ने अदालत में अर्जी दी।
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