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सड़क दुर्घटना के मामले में 15.88 लाख के क्षतिपूर्ति का आदेश

मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के न्यायाधीश ग्रीश वैश्य ने सड़क दुर्घटना

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 11:29 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 11:29 PM (IST)
सड़क दुर्घटना के मामले में 15.88 लाख के क्षतिपूर्ति का आदेश
सड़क दुर्घटना के मामले में 15.88 लाख के क्षतिपूर्ति का आदेश

जागरण संवाददाता, बस्ती: मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के न्यायाधीश ग्रीश वैश्य ने सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में 15 लाख 88 हजार 808 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

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प्रतिकर याचिका सुधा सिंह पत्नी श्रवण कुमार सिंह और उनकी बेटियां नेहा सिंह, प्रिया सिंह अंकिता,श्रद्धा,नैनसी और बेटे रवि प्रताप सिंह निवासी ग्राम बसंतपुर थाना दुबौलिया बस्ती की तरफ से गोपेंद्र अग्रहरि एडवोकेट ने दाखिल किया था। घटनाक्रम के अनुसार 29 जुलाई 2015 को दिन में 2.30 बजे श्रवण कुमार सिंह, हुसैन के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर दुबौलिया से बस्ती जा रहे थे भियुरा तिराहे के पास मैजिक संख्या यूपी 51 टी 6397 के चालक रामदास निवासी हुमायूंपुर थाना कोतवाली जिला गोरखपुर ने मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दिया। इलाज के लिए ले जाते समय श्रवण कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता की तरफ से मोटरसाइकिल की बीमा कंपनी रिलायंस को भी पक्षकार बनाया गया था। बीमा के अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ठोकर पीछे वाली गाड़ी से मारा गया था इसलिए मोटरसाइकिल चालक की कोई गलती नहीं थी। अदालत ने मोटरसाइकिल चालक को दोषी नहीं मानते हुए बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के उत्तरदायित्व से बरी कर दिया। मैजिक स्वामी रामशंकर चौरसिया निवासी भरकहवा थाना दुबौलिया बस्ती व चालक रामदास से अदायगी की जाएगी।


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