गैर ऋणी किसान भी करा सकेंगे फसल बीमा
सूचना न देने पर स्वत बैंक से कट जाएगा ऋणी किसानों का प्रीमियम जागरण संवाददाता बस्ती जिले के गैर ऋणी किसान भी धान फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके
जागरण संवाददाता, बस्ती : जिले के गैर ऋणी किसान भी धान फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग, इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी या फिर बैंक से संपर्क करना होगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है जबकि बीमा न कराने वाले ऋणी किसान को संबंधित बैंक में 24 जुलाई तक लिखित सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार ने फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक कर दिया है। जो किसान फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं उनकों बैंक की शाखा में जहां उनकी केसीसी है, 24 जुलाई तक लिख कर देना होगा कि फसल का बीमा नहीं कराना है। बैंक को सूचना नहीं देने पर फसल बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा काट लिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी संजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खरीफ 2020 में धान की फसल पर 1396.42 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम की कटौती होगी। गैर ऋणी कृषक धान की फसल का बीमा प्रति हेक्टर 1396.42 रुपये की दर से किया जाएगा। इसके लिए 31 जुलाई तक का समय है। जिले में 3.35 लाख किसान पंजीकृत हैं। उसमें 1.39 लाख किसान ऋणी हैं यानी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक हैं। शेष किसान गैर ऋणी हैं।