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आनर कि¨लग में महिला सहित तीन को उम्रकैद

विवेचना में सामने आया अभियुक्तों का नाम

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jun 2018 11:07 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jun 2018 11:07 PM (IST)
आनर कि¨लग में महिला सहित तीन को उम्रकैद
आनर कि¨लग में महिला सहित तीन को उम्रकैद

बस्ती: फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश कविता मिश्रा ने सुपारी देकर हत्या कराने वाली महिला सहित तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक अभियुक्त को अलग-अलग अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता राम अनुज भाष्कर ने घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को बताया कि वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के एक गांव की लड़की से रघुनाथपुर गांव के धर्मेंद्र सोनकर का प्रेम संबंध था। यह बात लड़की के परिवार को अखर रही थी। लड़की की मां ने धर्मेंद्र को ही रास्ते से हटाने की योजना बना ली। धर्मेंद्र इन सब से अनजान लड़की के घर आता जाता रहा। लड़की की मां ने रघुनाथपुर गांव के ही अनिल को एक लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी और कहा कि इस काम में उसके रिश्तेदार रमेश निवासी साड़ी कला थाना गौर मदद करेंगे। योजना के तहत 7 अक्टूबर 2015 को रात में धर्मेंद्र को लड़की के घर भोजन पर बुलाया गया। खाने के बाद अनिल उसको शराब की ठेकी पर ले गया तथा शराब पिलाई। नशे में धुत करने के बाद अनिल धर्मेंद्र को बड़ी बकसई घाट ले गया। वहां एक मोटर साइकिल पर दो अन्य साथियों के साथ रमेश आया। चारो ने मिलकर धर्मेंद्र की हत्या की और लाश को पुल के नीचे फेंक दिया। दूसरे दिन जानकारी होने पर दिवंगत के पिता विजयी ने मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया। विवेचना में उर्मिला अनिल व रमेश का नाम प्रकाश में आया। पुलिस रमेश के साथियों को तलाशने में नाकाम रही। अनिल की गिरफ्तारी से मामले का पर्दाफाश हुआ। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अनिल को उम्र कैद व 22000 रुपये अर्थदंड, रमेश को उम्रकैद व 20 हजार रुपये तथा उर्मिला को उम्रकैद व 15000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर क्रमश: एक वर्ष 2माह, एक वर्ष एक माह व 7 माह की सजा भी भुगतनी होगी।

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