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हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश कविता मिश्रा ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 11:23 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 11:23 PM (IST)
हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास
हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास

बस्ती: अपर सत्र न्यायाधीश कविता मिश्रा ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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अपर शासकीय अधिवक्ता राम अनुज भाष्कर ने अदालत में कहा कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के मुजहना गांव की कमलावती का विवाह इसी थाना क्षेत्र के मेड़ा मंझारी गांव के सुनील कुमार चौधरी के साथ हुआ था। सुनील कुमार अपनी पत्नी को शक की नजर से देखा था। उसके घर एक शख्स राजेश का आना जाना था।15 अप्रैल 2015 को राजेश सुनील के घर से वापस जा रहा था। उसी समय सुनील घर आ गया। राजेश को जाता देख अपनी पत्नी पर आग बबूला हो गया। आवेश में आकर लोहे की पाइप से वार कर दिया। घटना स्थल पर ही कमलावती की मौत हो गयी। घटना की सूचना गांव वालों ने मृतका के भाई रामफेर को दी। रामफेर की शिकायत पर स्थानीय थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ। सुनवाई के बाद सुनील को पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया।


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