हत्यारे देवर को उम्र कैद की सजा
हत्या के अन्य आरोपी सास की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।
बस्ती : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने हत्यारे देवर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत को बताया कि सोनहा थाना क्षेत्र के रामपुर भुड़री निवासी रजवंता देवी ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि उसने बेटी इंद्रावती की शादी गौर थाना क्षेत्र के शिवा गांव निवासी जवाहर के साथ किया था। उसके तीन बच्चे भी थे। 20 फरवरी 2017 को उन्हें सूचना मिली की उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। गांव जाने पर देखा कि बेटी का शव घर के बाहर पड़ा है। आरोप था कि मृतका का देवर ध्रुव यादव अपनी भाभी से नाजायज संबंध बनाना चाहता था। मृतका का पति बाहर रहता था। इसके चलते इंद्रावती का देवर और सास गेंदा देवी से अक्सर विवाद हुआ करता था। इसी से नाराज देवर ने मां के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में ध्रुव यादव व उसकी मां गेंदा देवी को आरोपित ठहराया गया था। अदालत ने साक्ष्य व नाबालिग बेटी की गवाही के आधार पर देवर को दोषी करार दिया।