Move to Jagran APP

हत्यारे देवर को उम्र कैद की सजा

हत्या के अन्य आरोपी सास की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Jul 2020 10:03 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jul 2020 10:03 PM (IST)
हत्यारे देवर को उम्र कैद की सजा
हत्यारे देवर को उम्र कैद की सजा

बस्ती : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने हत्यारे देवर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

loksabha election banner

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत को बताया कि सोनहा थाना क्षेत्र के रामपुर भुड़री निवासी रजवंता देवी ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि उसने बेटी इंद्रावती की शादी गौर थाना क्षेत्र के शिवा गांव निवासी जवाहर के साथ किया था। उसके तीन बच्चे भी थे। 20 फरवरी 2017 को उन्हें सूचना मिली की उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। गांव जाने पर देखा कि बेटी का शव घर के बाहर पड़ा है। आरोप था कि मृतका का देवर ध्रुव यादव अपनी भाभी से नाजायज संबंध बनाना चाहता था। मृतका का पति बाहर रहता था। इसके चलते इंद्रावती का देवर और सास गेंदा देवी से अक्सर विवाद हुआ करता था। इसी से नाराज देवर ने मां के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में ध्रुव यादव व उसकी मां गेंदा देवी को आरोपित ठहराया गया था। अदालत ने साक्ष्य व नाबालिग बेटी की गवाही के आधार पर देवर को दोषी करार दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.