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बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति की देनी होगी सूचना

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 58 के तहत यह भी प्रावधान है कि ऐसे गिरफ्तारियों की सूचना संबंधित उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई जाय।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Jun 2020 06:22 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jun 2020 06:22 PM (IST)
बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति की देनी होगी सूचना
बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति की देनी होगी सूचना

बस्ती : जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देश दिया है कि बिना वारंट के गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों की सूचना प्रतिदिन उन्हें उपलब्ध कराई जाय। सभी उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 58 के अनुपालन में यह सूचना उपलब्ध कराया जाना है।

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उन्होंने बताया कि जनता दर्शन एवं शिष्टाचार भेंट के द्वारा जनसामान्य से अनियमित गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 58 के तहत यह भी प्रावधान है कि ऐसे गिरफ्तारियों की सूचना संबंधित उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई जाय। निर्देश दिया है कि सभी प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संबंधित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।


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