हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की बढ़ी अनिवार्यता
फिटनेस प्रमाणपत्र परमिट आदि के लिए बना जरूरी - परिवहन आयुक्त की ओर से जारी किए नए दिशा निर्देश
जागरण संवाददाता, बस्ती : परिवहन आयुक्त की ओर से वाहनों के संबंध में नये दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। फिटनेस प्रमाणपत्र से लेकर वाहनों के परमिट तक के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अब जरूरी कर दिया गया है।
परिवहन आयुक्त के निर्देश के क्रम में एआरटीओ अरुण प्रकाश चौबे ने बताया कि 15 अक्टूबर से ही बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है। 19 अक्टूबर से पंजीयन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति, नया परमिट, अस्थाई परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, विशेष परमिट, नेशन परमिट, वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण आदि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के नहीं हो सकेगा। एआरटीओ ने पुराने पंजीकृत वाहन के स्वामियों से कहा है कि वे अपने वाहन निर्माता कंपनी के डीलर से संपर्क कर अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें, जिससे बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।