Move to Jagran APP

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की बढ़ी अनिवार्यता

फिटनेस प्रमाणपत्र परमिट आदि के लिए बना जरूरी - परिवहन आयुक्त की ओर से जारी किए नए दिशा निर्देश

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 05:46 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 05:46 PM (IST)
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की बढ़ी अनिवार्यता
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की बढ़ी अनिवार्यता

जागरण संवाददाता, बस्ती : परिवहन आयुक्त की ओर से वाहनों के संबंध में नये दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। फिटनेस प्रमाणपत्र से लेकर वाहनों के परमिट तक के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अब जरूरी कर दिया गया है।

loksabha election banner

परिवहन आयुक्त के निर्देश के क्रम में एआरटीओ अरुण प्रकाश चौबे ने बताया कि 15 अक्टूबर से ही बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है। 19 अक्टूबर से पंजीयन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति, नया परमिट, अस्थाई परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, विशेष परमिट, नेशन परमिट, वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण आदि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के नहीं हो सकेगा। एआरटीओ ने पुराने पंजीकृत वाहन के स्वामियों से कहा है कि वे अपने वाहन निर्माता कंपनी के डीलर से संपर्क कर अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें, जिससे बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.