एमबीबीएस डिग्रीधारक नहीं कर सकेंगे अल्ट्रासाउंड
पीसीपीएनडीटी (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) की बैठक में लिए गए एक फैसले से अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों की धड़कन बढ़ है। एमबीबीएस डिग्रीधारक अल्ट्रासाउंड के लिए पात्र नहीं होंगे।
बस्ती : पीसीपीएनडीटी (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) की बैठक में लिए गए एक फैसले से अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों की धड़कन बढ़ है। एमबीबीएस डिग्रीधारक अल्ट्रासाउंड के लिए पात्र नहीं होंगे। यह कार्य करने के लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा और छह माह की ट्रेनिग से गुजरना होगा, तभी इसके पात्र हो सकते हैं। ऐसे में सख्ती बरती गई तो तमाम केंद्रों पर ताले लग सकते हैं।
पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति की हुई बैठक में पुराने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नवीनीकरण और नए केंद्रों के पंजीकरण की फाइल भी लटक गई हैं। समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अब बिना भौतिक सत्यापन और प्रशासनिक रिपोर्ट के एक भी फाइल पर मुहर नहीं लगेगी। एसडीएम, ईओ, स्वास्थ्य विभाग के अवर अभियंता जांच रिपोर्ट देंगे। 31 मार्च के बाद यदि कोई केंद्र निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो पंजीकरण निलंबित हो जाएगा। एमबीबीएस प्राप्त डिग्री धारी जो अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं उन्हें योग्यता आधारित परीक्षा पास करने और अधिनियम के अनुसार 6 महीने की ट्रेनिग प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी की गई है। केंद्रों पर होíडंग और उस पर संचालक, चिकित्सक का डिटेल व फोटो होगा। दो सीसी टीवी कैमरे होंगे। ताकि चिकित्सक की पहचान हो सके। माना जा रहा कि जिले में 9 केंद्रों का नवीनीकरण होना है जबकि 8 नए केंद्र खुलने हैं। इनके रजिस्ट्रेशन की फाइलें महीनों से लटकी हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जेएलएम कुशवाहा ने कहा सभी केंद्रों का भौतिक सत्यापन होगा।