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कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा

रुधौली थाना क्षेत्र के नगहरा गांव निवासी दिलीप कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि पैकोलिया थाना क्षेत्र के मुसही गांव निवासी सुनील कुमार ने उनके भांजे को पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये ले लिया। बाद में न नौकरी लगी और न ही वह रकम वापस किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Oct 2019 11:35 PM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 11:35 PM (IST)
कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा
कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा

बस्ती : रुधौली थाना क्षेत्र के नगहरा गांव निवासी दिलीप कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि पैकोलिया थाना क्षेत्र के मुसही गांव निवासी सुनील कुमार ने, उनके भांजे को पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये ले लिया। बाद में न नौकरी लगी और न ही वह रकम वापस किया। दिलीप कुमार ने कहा कि उसकी जान-पहचान सुनील कुमार से थी। उसने अपने रिश्तेदार के माध्यम से कई लोगों को पुलिस विभाग में नौकरी दिलवाई थी। अपने भांजे राजकुमार निवासी बरहपुर थाना हर्रैया की नौकरी लगाने के लिए उसने भी दो लाख रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किया था। उसके बाद आरोपित उसे दौड़ाता रहा, लगभग एक वर्ष बीतने के बाद जब रुपये वापस मांगा तो वह जानमाल की धमकी देने लगा। पुलिस ने बुधवार को न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी व जानमाल की धमकी देने का मुकदमा पंजीकृत किया है।

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