महिला से छेड़खानी के जुर्म में पांच साल की सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने विधवा महिला से छेड़खानी के लिए दोषी युवक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बस्ती : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने विधवा महिला से छेड़खानी के लिए दोषी युवक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता जय गो¨वद ने अदालत में कहा कि मुंडेरवा थानाक्षेत्र के कुसमा निवासी रामजनम थानाक्षेत्र की एक विधवा महिला पर बुरी नजर रखता था। एक अगस्त 2017 को रात्रि में 9.30 बजे महिला अपने बच्चों के साथ सो रही थी। शराब के नशे में रामजनम महिला के पास पहुंचा व उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। महिला के शोर मचाने पर बच्चे व अगल-बगल के लोग जुट गए तो अभियुक्त भाग निकला।