अवैध शराब कारोबारी को जेल की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल कयूम की अदालत ने अवैध शराब के कारोबारी को सात साल सश्रम कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बस्ती: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल कयूम की अदालत ने अवैध शराब के कारोबारी को सात साल सश्रम कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता लालजी यादव ने अदालत को बताया कि हर्रैया थाना क्षेत्र के भुसड़िया गांव में अवैध शराब बनाए जाने की सूचना पर हल्का दारोगा दिनेश तिवारी ने फोर्स के साथ 31 मई 2015 को छापेमारी की थी। मौके से दस लीटर शराब बरामद हुई।शराब में हानिकारक तरल पदार्थ मिलाया जा रहा था। मौके से भुसड़िया निवासी वीरेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया। शराब को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया। प्रयोग शाला की जांच में शराब में स्प्रिट व अल्कोहल मिला हुआ पाया गया।