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गैर इरादतन हत्या में पांच को कैद

अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंह ने गैरइरादतन हत्या के12 साल पुराने मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया है। प्रत्येक को पांच वर्ष की कठोर कैद व 12 हजार पांच सौ रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 10:51 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 10:51 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या में पांच को कैद
गैर इरादतन हत्या में पांच को कैद

बस्ती: अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंह ने गैरइरादतन हत्या के12 साल पुराने मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया है। प्रत्येक को पांच वर्ष की कठोर कैद व 12 हजार पांच सौ रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दी गयी सजा का एक चौथाई भाग अतिरिक्त भुगतना होगा। दूसरे पक्ष के छह लोगों को दोषी मानते हुए परिवीक्षा पर छोड़ दिया है।

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शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद यादव ने घटना का विवरण प्रस्तुत किया कि रुधौली क्षेत्र के ग्राम बहौरा माफी निवासी देवेंद्र ने मुकदमा स्थानीय थाना में लिखाया कि 23 जुलाई 2007 को देवेंद्र का भाई चंद्र प्रकाश ट्रैक्टर से अपना खेत जोत रहा था। करीब 11 बजे दिन में ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया निकालते समय गांव के भोला के खेत में ट्रैक्टर चला गया इस बात को लेकर भोला ,राजमन ,ब्यास गिरी, शिवशंकर, राकेश व वीरेंद्र उर्फ गोबरी तथा खदरा के चंद्र शेखर मारने लगे। देवेंद्र व उसके मौसा जगन्नाथ को गम्भीर चोटें आई थीं। इलाज के दौरान 31 जुलाई को जगन्नाथ मर गए। दूसरी तरफ भोला की तहरीर पर गिरिजेश,चंद्र प्रकाश,जयप्रकाश, तौलन, देवेंद्र व सत्यप्रकाश के विरुद्ध मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। भोला की दौरान मुकदमा मौत हो गई। चंद्र शेखर के विरुद्ध आरोप पत्र नहीं आया था। राजन वगैरह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। गिरिजेश आदि को मारपीट का दोषी पाते हुए एक साल की परिवीक्षा पर छोड़ा गया है।


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