एससीएसटी एक्ट में न्यायालय के आदेश की सराहना
अभियुक्त को तत्काल रिहा करने की सराहना की गई
बस्ती : कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्याम प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में ग्वालियर के अतिरिक्त जिला जज द्वारा एससीएसटी एक्ट मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन न करने पर एक अभियुक्त को तत्काल रिहा कर देने की सराहना की गई। घटना के अनुसार सोनू खान अभियुक्त के ऊपर एससीएसटी एक्ट अंतर्गत जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल का अभियोग लगाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस द्वारा यह भी कहा गया कि आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय का है और जातीय दंगा हो सकता है। इस पर न्यायाधीश ने दारोगा के विरूद्ध कार्रवाई करने को कहा। बैठक में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति पदाधिकारियों ने इस निर्णय की सराहना करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि न्यायाधीश ने जो कदम उठाया है उसके दूरगामी परिणाम होंगे और एससीएसटी एक्ट का दुरुपयोग भी रूकेगा। पं. चन्द्रबली मिश्र, सत्येंद्रनाथ मतवाला, डा. वाहिद अली सिद्दीकी, मो. वसीम अंसारी, राजदेव वर्मा, लालमणि प्रसाद, ओम प्रकाश नाथ मिश्र, विनय कुमार बख्शी, पेशकार मिश्र, दीनानाथ यादव, ओम प्रकाश धर द्विवेदी, राजकुमार श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, हरीश दरवेश, आतिश सुल्तानपुरी, दीपक प्रसाद, सागर गोरखपुरी, जय प्रकाश मौजूद रहे।