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पिता व पुत्रों पर एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

थानाध्यक्ष दुबौलिया को मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना का आदेश दिया है ।

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Nov 2021 10:56 PM (IST)Updated: Mon, 29 Nov 2021 10:56 PM (IST)
पिता व पुत्रों पर एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
पिता व पुत्रों पर एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

बस्ती : विशेष सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष दुबौलिया को मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना का आदेश दिया है ।

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दुबौलिया थाना क्षेत्र के सरवनपुर पांडेय निवासी रामसूरत ने एसएन दुबे एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दाखिल किया और कहा कि 23 सितंबर को समय करीब 4.15 बजे दिन में बैरागल पेट्रोल पंप पर उनके गांव के राजेश कुमार मौर्या से कहा सुनी हुई। उसी दिन राजेश कुमार मौर्या व उसके भाई विमल कुमार मौर्य एवं पिता रामकिशन ने एक राय होकर शिकायतकर्ता के घर पर चढ़कर मारपीट की। घर में रखा बर्तन तोड़ डाला। रात में ही डायल 112 पुलिस आई। आरोपित पुलिस को देखकर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते मुकदमा दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना कर न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है। दुष्कर्म का मुकदमा न दर्ज करने का आरोप

जासं,बस्ती : दुबौलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी 16 वर्षीय किशोरी के साथ तीन लोगों ने दुष्कर्म किया है। घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर भी दी गई है। मगर सप्ताह भर बाद भी पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया।

एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़िता के पिता ने कहा गया है कि 18 नवंबर की शाम करीब छह बजे उनकी बेटी गांव के बाहर दूकान से सामान खरीद कर घर वापस आ रही थी। इसी बीच बरसांव गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उनकी बेटी का मुंह दबाकर जबरन बाइक पर बैठा लिया। थोड़ी दूर गन्ने के खेत में ले जा मारपीट कर दुष्कर्म किया और भाग निकले। किसी तरह घर पहुंची उनकी बेटी ने आपबीती बताई। इसके बाद दुबौलिया पुलिस को तहरीर दी गई। प्रभारी निरीक्षक दुबौलिया मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर अब मिली है, मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।


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