सुप्रीम कोर्ट में पीआइएल, डीजीपी सहित सात को नोटिस
मेडिकल छात्रा अनन्या दीक्षित की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआइएल दायर की गई है।
जागरण संवाददाता, बरेली : मेडिकल छात्रा अनन्या दीक्षित की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआइएल दायर की गई है। छात्रा के पिता अनादि दीक्षित की ओर से लगाई याचिका को कोर्ट ने पहली सुनवाई के साथ ही एडमिट कर लिया। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गर्दन फंसने पर डीएम व एसएसपी से घटना और पूरे प्रकरण की अपडेट रिपोर्ट तलब कर ली। चर्चित प्रकरण में 11 मई को सुनवाई तय की गई है।
एसआरएमएस मेडिकल इंस्टीट्यूट मे एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा अनन्या का शव छह सितंबर को कॉलेज में उसे हॉस्टल के कमरा नंबर चार में लटका मिला था। पुलिस ने मामला खुदकशी का मानकर पोस्टमॉर्टम कराया था। नोएडा के सेक्टर-63 निवासी छात्रा के पिता अनादि दीक्षित ने रैगिंग और प्रताड़ित करने के आरोप के साथ भोजीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस से निष्पक्ष जांच न होने और सहयोग न मिलने पर छात्रा के पिता ने मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग और उप्र के उपमुख्यमंत्री को शिकायत भेजी थी। राज्य सरकार अब तक इस मामले में जांच पूरी नहीं कर सकी।
कोर्ट ने 11 मई तक मांगा जवाब
अनादि दीक्षित की याचिका पर जस्टिस अर्जुन सीकरी की कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 11 मई तक प्रतिपक्षी विभागों के अधिकारियों को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल करना है। शासन से अपडेट रिपोर्ट मांगे जाने पर कलेक्ट्रेट में भी घटना से जुड़ी जांच व फाइलें खंगाली जा रही हैं।
इन्हें जारी हुआ नोटिस
-मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव
-उत्तर प्रदेश सरकार, द्वारा प्रमुख सचिव गृह
-मेडिकल काउंसिल के निदेशक
-यूपी मेडिकल काउंसिल
-डीजीपी उत्तर प्रदेश
-सीबीआइ के निदेशक