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Bareilly News: कितना कमाते हैं पति... महिला ने आरटीआइ से मांगी जानकारी तो केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया ये जवाब

RTI filed to know husbands income सोमवार को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से यह प्रकरण चर्चा में आया। आयकर विभाग के अधिकारी कह रहे कि जनसूचना एवं केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के बारे में फाइलें देखने के बाद ही विस्तृत जानकारी दी जा सकती है।

By Jagran NewsEdited By: Vivek BajpaiPublished: Tue, 04 Oct 2022 12:24 AM (IST)Updated: Tue, 04 Oct 2022 12:24 AM (IST)
Bareilly News: कितना कमाते हैं पति... महिला ने आरटीआइ से मांगी जानकारी तो केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया ये जवाब
RTI filed to know husband's income: केंद्रीय सूचना आयोग ने 15 दिन में जानकारी देने को कहा है। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

बरेली, जागरण संवाददाता। RTI filed to know husband's income: पति कितना कमाते हैं, यह जानने के लिए बरेली में एक महिला ने सूचना का अधिकार (Right to information) अधिनियम का उपयोग किया। आयकर विभाग को पत्र भेजकर संबंधित सूचना चाही मगर, नियमों का हवाला देकर मना कर दिया गया। अपने अधिकार के लिए महिला केंद्रीय सूचना आयोग गई, वहां से आदेश हुआ कि 15 दिन में महिला की आरटीआइ के अंतर्गत जानकारी दे दी जाए। इस मामले की काफी चर्चा हो रही है। 

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इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना प्रकरण 

सोमवार को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से यह प्रकरण चर्चा में आया। आयकर विभाग के अधिकारी कह रहे कि जनसूचना एवं केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के बारे में फाइलें देखने के बाद ही विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। एक आरटीआइ कार्यकर्ता के अनुसार, यह प्रकरण काफी पुराना है। महिला का पति से अलगाव चल रहा। उन्होंने गुजारा भत्ता के लिए दावा किया तो पति ने पर्याप्त आय नहीं होने का हवाला दिया।

बरेली आयकर विभाग ने नहीं दी थी जानकारी

इस पर महिला ने बरेली आयकर विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी। कहा कि उन्हें बताया जाए कि पति की आय कितनी है। इस पर विभाग ने जवाब दिया कि संबंधित व्यक्ति की सहमति नहीं होने के कारण यह जानकारी नहीं दी जा सकती है। इसके विरोध में महिला प्रथम अपीलीय प्राधिकरण गई मगर, वहां से भी सूचना नहीं मिली।

केंद्रीय सूचना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

अपने अधिकार के लिए वह केंद्रीय सूचना आयोग पहुंच गईं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ देकर कहा कि महिला को अपने पति की आय जानने का अधिकार है, इसलिए इस संबंध में सूचना दी जा सकती है। आयकर अधिकारियों ने बताया कि अलग प्रकोष्ठ में अलग सूचना अधिकारी नियुक्त होते हैं। इस प्रकरण की जानकारी स्पष्ट नहीं है।


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